पोती ने मांगी दिवंगत पैतृक संपत्ति की जानकारी,नगर परिषद ने तृतीय पक्ष बताकर पल्ला झाड़ा।
जनसुनवाई में आए कुल 126 आवेदन, जिला कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के दिए निर्देश।
धामनोद//रिपोर्टर-अंजली वर्माधामनोद// धार जिला कलेक्टर डॉ. पंकज जैन ने मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याओं को सुनकर, सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस जनसुनवाई में कुल 126 आवेदन आए। इस जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के एल मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने भी आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस जनसुनवाई में अनुकंपा नियुक्ति दिलवाने, मकान का पट्टा दिलवाने, स्वयं की निजी भूमि पर कब्जा दिलवाने, बिजली बिल कम करवाने, बटवारा नकल दिलवाने, खेत के पास से पानी निकासी की व्यवस्था करवाने, मजदूरी की राशि दिलवाने, खेत जाने का रास्ता खुलवाने संबधी आवेदन प्राप्त हुए। वही पोती को दिवंगत पैतृक संपत्ति की जानकारी पाने के लिए जिला मुख्यालय पर गुहार लगाना पड़ी।सुर्खियों में रहे धामनोद नगर परिषद भ्रष्टाचार के मामले में चरम पर है। इस परिषद मे सूचना के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाने से भी यहां के लोक सूचना अधिकारी और कर्मचारी पीछे नही हटते । जिसके चलते आम नागरिक को सामान्य जानकारी जुटाने के लिए जिला मुख्यालय पर गुहार लगाना पड़ती है। दरअसल मामला यह है कि, धार जिले के धामनोद नगर के वार्ड क्रमांक 3 कुमार गड्ढा में स्थित तेजसिंह उर्फ तकेसिंह पिता भैरूसिंह के नाम से नगर पंचायत के संपत्तिकर रजिस्टर में इंद्राज था। जिसमें आवेदिका निधि पिता संजय राठौर ने बताया कि,दादा तेजसिंह के दो पुत्र संजय और राजू हैं। 2013 में दादा का निधन हो गया। संजय कि दो पुत्री एवं एक पुत्र हैं। पारिवारिक विवाद के बाद संजय और आवेदिका कि माँ के बीच कानूनन तलाक हो गया था। आवेदिका कि बड़ी बहन नेहा और छोटा भाई रोहन जो नाबालिक हैं का भरण पोषण माँ ने ही किया। 2018 में पिता का भी बीमारी के चलते निधन हो गया। जिसके बाद काका राजू ने नगर परिषद धामनोद में बिना सहमति के पैतृक मकान का दादा के नाम से खुद के नाम नामांतरण करवा लिया। जो बाला बाला अब बेचने कि तैयारी में हैं। वही नगर परिषद धामनोद में पैतृक मकान की जानकारी और संपत्ति के नामांतरण के आधार दस्तावेजों के लिए, सूचना के अधिकार अधिनियम का सहारा लिया गया । जिसमे नगर परिषद धामनोद के लोक सूचना अधिकारी ने दस्तावेज संबंधी जानकारी नहीं देते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए आवेदन पर भ्रामक जानकारी देकर, जवाब में आवेदिका को तृतीय पक्ष बताकर आवेदन को निरस्त कर दिया था। जिसके चलते पोती ने दिवंगत पैतृक संपत्ति की जानकारी पाने के लिए कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में गुहार लगाई।