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सिंगल यूज प्‍लास्टिक के उपयोग पूर्ण प्रतिबंध होने के संबंध में, चलाया गया जागरूक अभियान….

निकाय द्वारा पॉलीथीन जप्‍ती की कार्यवाही कर , उपयोग न करने की दी गई समझाईश। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक के चम्मच, गिलास और पॉलिथीन बैग कि, बिक्री और उपयोग पर लगाई पाबंदी।

धरमपुरी// रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़

धरमपुरी// नगर परिषद धरमपुरी द्वारा वृहद स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 12/07/2022 को सिंगल यूज प्‍लास्टिक के उपयोग, पूर्ण प्रतिबंध होने के संबंध में जागरूक अभियान चलाया गया । शासन निर्देशों के परिपेक्ष्य में, निकाय क्षेत्रों में प्रभावी चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी रामप्रसाद भांवरे के मार्गदर्शन में, राजस्व एव वार्ड प्रभारीयों का दलों का गठन किया गया। नगर के प्रमुख चौराहे पर, जिसके द्वारा नगर के प्‍लास्टिक संबंधी सामग्री के थोक व्‍यापारी के यहॉ पर ओचक निरीक्षण किये गये तथा दूकान एवं गोदाम की तलाशी ली गई । साथ ही निकाय के उक्‍त दलों द्वारा जवाहर मार्ग, सराफा बाजार, गुड् बाजार, राजबाडा चौक एवं बायपास मार्ग एवं अन्‍य मार्ग क्षेत्रों में दूकानों पर जांच की गई । जिसमें गोडाउन./ प्रतिष्‍ठानों पर जुर्माना कर, पालिथीन जब्‍त कर 3000 ₹ रूपये की वसूली की गई । उक्‍त दलों द्वारा उक्‍त क्षेत्रों में व्‍यापारीयों को एवं नागरिकों को समझाइश दी गई की, 100 माइक्रोन से कम मोटाई के केरी बेग एवं अन्‍य सिंगल यूज उत्‍पादों को उपयोग न करें । बाजार में कपडें का थैला लेकर निकले । टीम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से हाट बाजार में आनेवाले नागरिकों से भी अनुरोध किया गया कि, शहर आते वक्‍त अपना थैला लेते आये ।

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की भावना को आगे बढ़ाते हुए, प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को समाप्त करने के स्पष्ट आह्वान के अनुरूप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसके अंतर्गत, भारत में 1 जुलाई, 2022 से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं, जिनकी उपयोगिता कम और प्रदूषण क्षमता अधिक है, के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज के अनुसार, एक जुलाई से भारत में प्लास्टिक के ये 19 आइटम्स प्रतिबंधित हो गए हैं। जिसमें
प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, गुब्बारे और गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक,प्लास्टिक के झंडे,कैंडी स्टिक
,आइसक्रीम स्टिक,सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल),प्लास्टिक की प्लेट कप, गिलास, कटलरी, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे,मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाली फिल्म,निमंत्रण कार्ड,सिगरेट के पैकेट
,सब्जी-फल वाले पॉलीथीन बैग,100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक पीवीसी बैनर,स्टिरर (चीनी आदि घोलने के लिए उपयोग में आने वाली डंडियां।

उक्‍त चालानी कार्यवाही में निकाय के राजस्व अमला तथा स्वास्थ्य शाखा अमला के कर्मचारी शरीफ मोहम्‍मद स्‍वच्‍छता पर्यवेक्षक, कमल वास्‍केल सहायक राजस्‍व निरीक्षक , जुनैद खान, अल्‍पेश भावसार, कमलेश भावसार, अतिक जमादार,प्रशान्‍त शर्मा एवं अन्‍य कर्मचारी उपस्थित रहे ।

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