कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में, स्टेडिंग कमेटी की बैठक संपन्न।
अभ्यार्थियों को बिजली बिल बकाया नहीं होने का, देना होगा अदेय प्रमाण-पत्र, आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता का भी देना होगा प्रमाण पत्र।
6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को, मतदान दल में शामिल नहीं करने के निर्देश
धार//रिपोर्टर-अमन चौहान
धार// जिले के नगरीय निकायों में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराने के लिए गुरूवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ पंकज जैन की अध्यक्षता में स्टेडिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
बिजली बिल बकाया नहीं होने का देना होगा,अदेय प्रमाण-पत्र-
राज्य स्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ, बिजली बिल बकाया नहीं होने और जिला तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में बकाया नहीं होने के संबंध में अदेय प्रमाण-पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र भी देना होगा। यह जानकारी संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पहले देना जरूरी है।
6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मतदान दलों में शामिल नहीं करने के निर्देश-
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को सम्पन्न कराए जाने हेतु मतदानकर्मियों के संबंध में आवश्यक दायित्व संबंधी दिशा-निर्देश प्रसारित किए गए है। जिसमें कंडिका नम्बर नौ में उल्लेखित है कि, ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में छह माह या उससे कम समय अवधि शेष हो इस प्रकार के सभी कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल नहीं किया जाए। इस प्रकार के कर्मचारियों से निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य संपादित कराए जा सकते है।
अभ्यर्थियों को आपराधिक रिकार्ड,आपत्तियों,दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता का भी देना होगा प्रमाण पत्र-
अभ्यर्थियों को आपराधिक रिकार्ड, आपत्तियों, दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी शपथ-पत्र, घोषणा-पत्र देना होगा। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ-पत्र में स्वयं, पति, पत्नी और आश्रितों की आयकर विवरणी में दर्शित कुल आय, चल-अचल संपत्ति का विवरण, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देनदारियों का ब्यौरा देना होगा। अभ्यार्थी को पंचायत तथा किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और शौचालय के संबंध में भी शपथ-पत्र देना होगा।
बैठक में मुख्य रूप से थे, उपस्थित –
बैठक में जिला पंचायत सीईओ के एल मीणा, एएसपी देवेंद्र पाटीदार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शिवहरे एवं अन्य दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।