त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान, शासकीय और सार्वजनिक भवनों स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाए तो होगी सख्त कार्यवाही, आदेश जारी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ पंकज जैन ने, जिला एवं जनपद स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये किया दल गठित।
धार// रिपोर्टर दिव्येश सिंघल
धार// कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पंकज जैन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आदेश जारी कर, सख्त कार्रवाही के निर्देश दिए गए । वही बताया गया है कि, म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें शासकीय भवन, उनकी दीवारें, माईल स्टोन, टेलिफोन, विद्युत खम्बों पर नारे लिखकर पोस्टर चिपकाकर प्रतीकों की पेंटिंग ध्वज लगाकर उसे विरूपित करते है अथवा किसी निजी सम्पत्ति भवन, झोपड़ी अहाते दीवार पर उसकी अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नहीं है। व सड़क के दोनों छोर मिलाकर बैनर लगाना भी संज्ञेय अपराध के लिये दंडित किया गया है । एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राजनैतिक दलों उनके कार्यकर्ता, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि, उक्त अधिनियम का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य जनपद पंचायत समस्त जिला धार हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिये करेंगें। उक्त विरूपण अधिनियम का पालन नहीं करने की दशा में अथवा उल्लंघन करने पर, भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान अन्तर्गत उन पर कार्यवाही की जावेगी।
वही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ पंकज जैन ने एक आदेश जारी कर इसके लिये जिला एवं जनपद स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये दल गठित किया हैं। उक्त दल सक्षम कार्यवाही करते हुए प्रत्येक प्रकरण की सूचना, नियंत्रण कक्ष (दूरभाष क्रमांक 07292-222765) धार एवं संबंधित उनके रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष पर तत्काल देगें। इससे निर्वाचन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से निर्विघ्न, बिना बाधा के सम्पन्न हो सकेगा।
जिला स्तरीय दल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर (राजस्व), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी लि.मि., कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग शामिल है। इसी प्रकार जनपद स्तरीय दल में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, संबंधित तहसील के तहसीलदार, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त थाना प्रभारी तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक शामिल है।