नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर, बहला फुसलाकर ले गया था युवक।
आरोपी युवक को न्यायालय ने 2 वर्ष के कठौर कारावास और 2000 रुपए के अर्थ दण्ड से,किया दण्डित।
धामनोद//रिपोर्टर-दिव्येश सिंघलधामनोद//न्यायालय – विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, धरमपुरी कपिल वर्मा द्वारा पुलिस थाना धामनोद के अपराध क्रमांक 228/2018 , विषेश सत्र प्रकरण क्रमांक sc/21/2018, धारा 363, भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपी बंटी पिता रघुराम चौहान आयु 29 वर्ष निवासी 86, श्यामाचरण शुक्ला नगर, नवलखा इंदौर नाबालिग लडकी को जबरदस्ती शादी करने के लिए बहला फुसलाकर भगाकर ले जानें के आरोप में दोषी मानते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।आरोपी बंटी पिता रघुराम चौहान द्वारा दिनांक 1/6/2018 को अवयस्क अभियोक्त्री जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, को बहला फुसलाकर इंदौर में किराए के मकान में ले गया था। विषेश न्यायाधीश कपिल वर्मा ने अभियोजन/अभियोक्त्री की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपी बंटी पिता रघुराम चौहान को उक्त सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक धर्मराज मिमरोट द्वारा की गई।