नाबालिक लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने,20 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा।
धामनोद//रिपोर्टर-दिव्येश सिंघलधामनोद//न्यायालय – विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, धरमपुरी कपिल वर्मा द्वारा पुलिस थाना धामनोद के अपराध क्रमांक 13/2021 , विषेश सत्र प्रकरण क्रमांक sc/13/2021, धारा 363,366A, 376 (1) भादवि एवम 5L/6 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुनील पिता कनसिंह आयु 19 वर्ष, निवासी ग्राम अंजन गांव थाना भिकंन गांव जिला खरगोन को नाबालिग लडकी से बलात्कार का दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।आरोपी सुनील पिता कनसिंह द्वारा दिनांक 29/12/2020 को सुबह 10 बजे अवयस्क अभियोक्त्री जिसकी उम्र 15 वर्ष थी, को बहला फुसलाकर अंजन गांव थाना भीकन गांव जिला खरगोन अपने घर ले गया और अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम/बलात्कार किया। विषेश न्यायाधीश कपिल वर्मा ने अभियोजन/अभियोक्त्री की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए एवम मेडिकल रिपोर्ट/FSL रिपोर्ट DNA रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आरोपी सुनील पिता कनसिंह को उक्त सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक धर्मराज मिमरोट द्वारा की गई।