नाबालिक लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी को,न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा।
धामनोद//रिपोर्टर-दिव्येश सिंघलधामनोद//विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,धरमपुरी कपिल वर्मा द्वारा पुलिस थाना धामनोद के अपराध क्रमांक 458/2018 ,विषेश सत्र प्रकरण क्रमांक sc/03/2019,धारा 363,366A,376(1) भादवि एवम 3/4 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कुंदन पिता सुरेश निगम आयु 22 वर्ष,निवासी ग्राम गुलझरा को नाबालिग से बलात्कार का दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 5000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।आरोपी कुंदन द्वारा दिनांक 27/09/2018 को दोपहर 12 बजे अवयस्क अभियोक्त्री जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, को बहला फुसलाकर ले गया और अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती गलत काम/बलात्कार किया। विषेश न्यायाधीश कपिल वर्मा ने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए आरोपी कुंदन को उक्त सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक धर्मराज मिमरोट द्वारा की गई।