निर्दलीय उम्मीदवार विष्णु साटलिया की याचिका न्यायालय ने की खारिज।
आवेदक, अभिभाषक या विधिक प्रतिनिधि के कोर्ट में ना पहुंचने से न्यायालय ने मामला किया निरस्त।
धामनोद // रिपोर्टर-दिव्येश सिंघलधामनोद//अपर जिला न्यायाधीश धरमपुरी न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश माननीय निर्मल मंडोरियाजी ने विगत 24 जनवरी 2023 को एक प्रकरण के मामले में निर्णय जारी कर धामनोद नगर के राजनीतिक तापमान में एक बार फिर खलबलाहट पैदा कर दी है । और राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप की वास्तविक स्थिति से आमजन को अवगत करा दिया है । दरअसल जनवरी 2018 में संपन्न हुए नगर परिषद के चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष में विजयी उम्मीदवार दिनेश शर्मा मथुरा के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार विष्णु शोभाराम पाटीदार द्वारा अपने अभिभाषक अभिषेक न्याईक द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धरमपुरी श्री कालू सिंह बारिया के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी । जिसमें पराजित उम्मीदवार ने प्रमुख रुप से आरोप लगाया था कि दिनेश शर्मा ने निर्वाचन हेतु प्रस्तुत किये गए अपने शपथ पत्र में अपराधिक मामले की जानकारी निर्वाचन फार्म में खाली स्थान छोड़ा गया है । व बैंक के लेन-देन की गलत जानकारी दी गयी है इन्ही कुछ बातों को लेकर याचिका पेश की गई थी ।इसी मामले में विद्वान न्यायाधीश श्री निर्मल मंडोरियाजी ने 24 जनवरी 2023 को अपने निर्णय में कहा है कि प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण वर्ष 2018 से ही आवेदक द्वारा प्रोसेस प्रस्तुत नहीं करने के कारण अनावेदकगण अर्थात विरुद्ध पक्ष को सूचना – पत्र जारी नहीं किए जा सके हैं । आवेदक एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार पुकार लगवाई गई, किन्तु आवेदक स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई अभिभाषक अथवा विधिक प्रतिनिधि न्यायालय समय में अब तक उपस्थित नहीं हुआ है। तथा आज भी आवेदक अनुपस्थित है । अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति एवं प्रोसेस प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में निरस्त किया जाता है। ज्ञातव्य रहे कि नगर परिषद चुनाव के 2018 के हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार विष्णु साटलिया द्वारा निर्वाचित हुए अध्यक्ष दिनेश शर्मा मथुरा के खिलाफ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था । जो कि उस समय समाचारों की बड़ी सुर्खियां बना था। लेकिन उक्त मामला इस तरह समाप्त हो जाएगा इसकी किसी को कल्पना भी नहीं हुई होगी। बहरहाल आरोप लगाना बहुत आसान है लेकिन उन्हें साबित करना उतना ही मुश्किल इस मामले से यही बात स्पष्ट होती है ।