धरमपुरी विशेष न्यायालय द्वारा, नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर,भगाकर ले जाने के आरोपी को सुनाई,2 वर्ष की सज़ा।
धरमपुरी// रिपोर्टर दिव्येश सिंघल आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम धरमपुरी, कपिल वर्मा द्वारा, थाना धामनोद के अपराध क्रमांक 794/21, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 35/21 , धारा 363,366,क भादवी एवं 18 पॉक्सो अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रवि पिता हारु चंदेल उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम बिखरोन पुलीस थाना धामनोद को दोषी मानते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। आरोपी रवि द्वारा दिनांक 23/10/2021 को एक नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर, जबरदस्ती घर से उसके माता पिता की मर्जी के बिना भगाकर ले गया था। पुलिस थाना धामनोद द्वारा, आरोपी रवि के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर, संपूर्ण अनुसन्धान पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया था । न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री , साक्षियों के कथनों पर विश्वास करते हुए आरोपी को उक्त सज़ा सुनाई। शा सन की ओर से प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक धर्मराज मिमरोट द्वारा की गई ।