धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मेड़ा की पत्नी की खदान को, खनिज विभाग ने किया सील। खदान आवंटन निरस्त होने के पश्चात भी किया जा रहा था, उत्खनन।
खनिज रेत का अवैध परिवहन/उत्खनन/ भंडारण पर कार्यवाही करते, एक डम्पर, एक जेसीबी मशीन एवं दो ट्रैक्टर ट्राली को किया जब्त।
धामनोद// रिपोर्टर दिव्येश सिंघल
धामनोद// धार जिले के धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पांचीलाल मेडा की पत्नी हंसा मेड़ा के नाम से दर्ज उत्खनिपटटा की शिकायत प्राप्त होने के बाद, मंगलवार को प्रशासन द्वारा सील करने की कार्यवाही की गई है। खनिज विभाग सहित स्थानीय राजस्व विभाग का अमला तहसील धरमपुरी अंतर्गत ग्राम बगवान्या में खदान पर पहुंचा, जहां पर यूनिट संचालन के स्थान से लेकर क्रेशर मशीन को भी सील किया गया है। खनिज विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही है।
दरअसल ग्राम बगवान्या तहसील धरमपुरी में, हंसा पति पांचीलाल मेडा के नाम से सर्वे नंबर 392 रकबा क्रमांक 2-500 हैक्टेयर दिनांक 11-07-2019 से 10-07-2029 तक के लिए स्वीकृत की गई थी। गत दिनों शिकायत प्राप्त होने व उत्खनिपटटा को विभिन्न अनियमित्ताओं के कारण कलेक्टर धार ने 7 मई 2024 को खदान आवंटन की कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। किंतु इसके बावजूद पूर्व विधायक द्वारा खदान का संचालन किया जा रहा था। पूर्व विधायक इस खदान से गिट्टी निकालने का काम करते थे, इधर खदान निरस्त होने के बावजूद उत्खन्न का काम हो रहा था। ऐसे में टीम मौके पर पहुंची व आगामी कार्यवाही की गई है।
खनिज अधिकारी जेएस भिडे के अनुसार, विभिन्न अनियमितता के कारण खदान को निरस्त किया गया था, किंतु मौके पर काम किया जा रहा था। इसी कारण खनिज व राजस्व विभाग की टीम की निगरानी में सील किया गया। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में, खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है।
तीन लाख का होगा जुर्माना:
नर्मदा क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन की सूचना पर, खनिज विभाग की एक टीम ने, औधोगिक नगरी पीथमपुर सहित धरमपुरी क्षेत्र में कार्यवाही की है। खनिज अधिकारी संदेश पिपलोदिया ग्राम कोठडा पहुंचे, यहां पर अवैध परिवहन, ओवरलोड, उत्खनन को लेकर 1 डंपर, 1 जेसीबी, दो टैक्टर टाली को जप्त करते हुए संजय जलाशय चौकी व धरमपुरी थाने पर पुलिस की अभिरक्षा में खडा किया गया है। इन वाहनों के विरुध्द मप्र खनिज 2022 के नियमों के तहत अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी, वाहन संचालकों से करीब 3 लाख रुपए का अर्थदंड वसूला जाएगा।